Good News : हरियाणा के गुरुग्राम सहित विभिन्न शहरों में रहने वाले संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) के बकायेदारों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग (Urban Local Bodies Department) ने प्रदेश के नागरिकों को बड़ी सहूलियत देते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है। इस नए आदेश के तहत, लंबे समय से संपत्ति कर न चुकाने वाले मकान और व्यावसायिक संपत्तियों के मालिकों को ब्याज में भारी छूट दी जा रही है।
100 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान
सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना (No. 08/02/2026-4CII) के अनुसार, वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2024-25 तक के जितने भी लंबित संपत्ति कर के मामले हैं, उन पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट (One-time Waiver) देने का निर्णय लिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बकायेदारों को अब केवल अपनी मूल टैक्स राशि (Principal Amount) का ही भुगतान करना होगा, उन पर लगा हुआ पूरा ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
Haryana
छूट पाने के लिए पूरी करनी होंगी ये 2 शर्तें
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कमिश्नर और सचिव अशोक कुमार मीणा द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश के मुताबिक, नागरिकों को इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए दो मुख्य शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:
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स्व-प्रमाणन (Self-Certification): संपत्ति मालिकों को ‘प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल’ (Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal) पर जाकर अपनी संपत्ति की जानकारी को खुद सत्यापित यानी स्व-प्रमाणित करना होगा।
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अंतिम तिथि से पहले भुगतान: बकायेदारों को अपना पुराना बकाया टैक्स 30 जून 2026 तक या उससे पहले हर हाल में जमा करवाना होगा। यदि इस तिथि तक भुगतान नहीं किया गया, तो देरी से भुगतान करने पर 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज वसूला जाएगा।
निर्णय का मुख्य उद्देश्य
विभागीय सूत्रों और अधिकारियों के अनुसार, इस योजना को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी निकायों में लंबे समय से अटके पड़े कर की वसूली (Tax Recovery) को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, कोरोना काल और अन्य कारणों से आर्थिक तंगी झेल रहे आम नागरिकों और व्यापारियों को टैक्स के भारी-भरकम ब्याज के बोझ से मुक्त कर एक बड़ी राहत प्रदान करना है।
यदि आप भी गुरुग्राम या हरियाणा के किसी अन्य शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी संपत्ति को स्व-प्रमाणित करें और 30 जून 2026 से पहले इस 100% ब्याज छूट योजना का लाभ उठाएं।
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