Traffic Police Action : ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और महीनों तक जुर्माना न भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ गुरुग्राम यातायात पुलिस ने अपना शिकंजा पूरी तरह कस दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे पिकअप वाहन को इंपाउंड (जब्त) किया है, जिस पर 9,12,000 की भारी-भरकम चालान राशि लंबित थी। 90 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वाहन मालिक द्वारा जुर्माने का भुगतान न करने पर यह सख्त एक्शन लिया गया है।
गुरुग्राम यातायात पुलिस इन दिनों नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चला रही है। मंगलवार (02 जून) को इसी अभियान के तहत जोनल अधिकारी सेक्टर 41-45 चौक, एएसआई (ASI) महाबीर अपनी टीम के साथ वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन को जांच के लिए रोका।
ट्रैफिक पुलिस की टीम ने ई-चालान मशीन और ऑनलाइन सिस्टम पर उक्त पिकअप वाहन का पूरा रिकॉर्ड खंगाला, तो अधिकारी भी दंग रह गए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत इस अकेले वाहन पर एक-दो नहीं, बल्कि कुल 52 चालान लंबित पाए गए। इन चालानों की कुल जुर्माना राशि ₹9,12,000 तक पहुंच चुकी थी, जिसे काफी समय से दबाकर रखा गया था।
पिकअप वाहन पर 90 दिनों से अधिक समय से लंबित इन चालानों की भारी जुर्माना राशि का भुगतान न किए जाने के कारण पुलिस ने मौके पर ही सख्त रुख अपनाया। यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई अमल में लाते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 167(8) के तहत उक्त पिकअप वाहन को तुरंत इंपाउंड कर लिया गया और उसे निर्धारित सरकारी पार्किंग में खड़ा करा दिया गया है।
इस बड़ी कार्रवाई के बाद गुरुग्राम यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों और वाहन मालिकों से बेहद कड़े शब्दों में अपील की है। पुलिस ने कहा है कि सभी लोग अनिवार्य रूप से यातायात नियमों का पालन करें। इसके साथ ही अपने वाहनों के सभी आवश्यक और वैध दस्तावेज जैसे इंश्योरेंस (Insurance), पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC), और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आदि हमेशा पूर्ण रखें। पुलिस ने साफ किया है कि नियमों को ठेंगा दिखाने वाले और चालान न भरने वाले वाहनों के खिलाफ यह जब्ती अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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