Gurugram में PNG लाइन के लिए 24 घंटे में मिलेगी अनुमति, सरकार ने जारी किया आदेश
Gurugram : साइबर सिटी समेत पूरे हरियाणा के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रसोई तक पीएनजी (PNG) पहुंचाने के रास्ते में सरकारी फाइलों की सुस्ती आड़े नहीं आएगी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग (DULB) ने एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि गैस पाइपलाइन बिछाने के किसी भी नए आवेदन को अब मात्र 24 घंटे के भीतर मंजूरी देनी होगी।
सरकार ने प्रक्रिया को और तेज करने के लिए ‘डीम्ड परमिशन’ (Deemed Permission) का सहारा लिया है। आदेश के मुताबिक, जो आवेदन नगर निगम या अन्य निकायों में लंबे समय से लंबित थे, उन्हें अब स्वतः ही स्वीकृत मान लिया गया है। यह व्यवस्था 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिससे कंपनियों को काम शुरू करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अक्सर देखा जाता है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें बदहाल छोड़ दी जाती हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए सरकार ने स्पष्...
