FIR : गुरुग्राम में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी Meesho पर FIR दर्ज, नाबालिग को बेच दिया था प्रतिबंधित सल्फास, मौत

FIR/गुरुग्राम
ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से प्रतिबंधित कीटनाशक सल्फास मंगाकर खाने से 12वीं पास छात्र की मौत हो गई। मृतक के मोबाइल से मिले ऑर्डर के सबूत के आधार पर मां की शिकायत पर बादशाहपुर थाना पुलिस ने घटना के चार महीने बाद अब गुरुवार को मीशो कंपनी और गुजरात के एक विक्रेता के खिलाफ (FIR) मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में गुरुग्राम के गांव टीकली निवासी अनुराधा मेहरा ने बताया कि उनका सबसे बड़ा बेटा यूवी 17 वर्ष 4 महीने का था। उसने 12वीं की परीक्षा दी थी। इसी वर्ष 28 अप्रैल को उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद जब अनुराधा ने यूवी का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसने 11 अप्रैल को अपने मोबाइल से मीशो ऑनलाइन एप से सल्फास का ऑर्डर किया था।

गुजरात की फर्म ने भेजा था पार्सल : FIR

शिकायत के अनुसार, यह सल्फास सूरत की परमार पंकज भारत भाई-एवरग्रीन एग्रो एंड गार्डनिंग मॉल के बिल पर भेजा गया था। आरोप है कि कंपनी ने बिना किसी जांच-पड़ताल के प्रतिबंधित सल्फास एक नाबालिग को बेच दिया था। अनुराधा ने कहा कि मीशो और फर्म की लापरवाही और कानून तोड़ने के कारण उनके बेटे को यह जहरीला पदार्थ मिला। उन्होंने कंपनी और विक्रेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के साथ सल्फास के बिल की कॉपी भी पुलिस को दी गई है।

मीशो और फर्म से होगी पूछताछ : FIR

बादशाहपुर थाना पुलिस ने बताया कि 28 अप्रैल को मृतक के पिता सतीश की शिकायत पर 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शरीर के अंगों और खून के नमूने एफएसएल भोंडसी जांच के लिए भेजे गए थे।

किशोर की मां ने अदालत में अर्जी दी। अदालत के आदेश पर जांच में बिल और मोबाइल का ब्योरा मिलने पर अब लापरवाही के तहत मामला दर्ज (FIR) किया गया है। मीशो और फर्म से इस बारे में पूछताछ की जाएगी।

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