Garbage Fee: गुरुग्राम का नया टैक्स नियम: घर के कचरे का अब प्रॉपर्टी टैक्स बिल में होगा भुगतान, फैसले पर भड़के लोग
Garbage Fee : साइबर सिटी गुरुग्राम में रहने वाले मकान मालिकों को अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ-साथ ‘कचरा संग्रह शुल्क’ (Garbage Collection Charge) का भी अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। नगर निगम गुरुग्राम ने संपत्तियों के बिलों में सीधे तौर पर इस नए शुल्क को जोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे शहर के विभिन्न सेक्टरों और सोसायटियों में खासा रोष देखा जा रहा है।
Garbage Fee : क्या है पूरा मामला?
निगम द्वारा जारी किए गए ताजा बिलों में इस शुल्क के जुड़ने से लोगों का बजट बिगड़ गया है। उदाहरण के तौर पर, सेक्टर-21 स्थित सूर्य विहार के निवासियों के बिलों में सीधे 540 रुपए का कचरा शुल्क जोड़ा गया है। वहीं, गोल्फ कोर्स रोड के पास स्थित सनसिटी टाउनशिप में संपत्तियों के आकार के हिसाब से 216 से 432 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले सामने आए हैं।
Garbage Fee : क्या कहना है निगम का?
विभागीय सूत्रों के अनुसार, र...

