Haryana सरकार का बड़ा फैसला : अब पड़ोसी की मंजूरी के बिना नहीं बनेगा नया मकान, , नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

Haryana :  हरियाणा में घर बनाने का सपना अब पहले से ज्यादा नियमों में बंध गया है। राज्य सरकार ने नई बिल्डिंग पॉलिसी के तहत ऐसा प्रावधान लागू करने की तैयारी की है, जिससे अब किसी भी व्यक्ति को नया मकान बनाने से पहले अपने पड़ोसियों की अनुमति लेनी होगी। इस फैसले ने आम लोगों से लेकर बिल्डरों तक सभी को चौंका दिया है। (Haryana)

दरअसल, सरकार स्टिल्ट+4 (चार मंजिला) निर्माण को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपने प्लॉट पर चार मंजिल तक निर्माण करना चाहता है, तो उसे पहले आसपास के पड़ोसियों से NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना अनिवार्य होगा।

सरकार का कहना है कि लगातार बढ़ती आबादी और घनी बसावट के कारण शहरों की आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, सीवर, पानी और पार्किंग पर भारी दबाव पड़ रहा है। खासकर गुरुग्राम जैसे शहरों में इस समस्या को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं। इसी वजह से अब निर्माण से पहले पड़ोसियों की सहमति जरूरी की जा रही है।

इन नियमों का पालन जरूरी

प्लॉट कम से कम 10 मीटर चौड़ी सड़क पर होना चाहिए

पड़ोसियों से लिखित NOC लेना अनिवार्य

सभी शहरी और निजी कॉलोनियों में लागू होंगे नियम

नियम तोड़ने पर निर्माण रुक सकता है और कार्रवाई भी संभव

गुरुग्राम में पहले क्यों लगा था रोक 

गुरुग्राम में पहले स्टिल्ट+4 निर्माण पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि यहां बुनियादी ढांचे पर ज्यादा दबाव और अवैध निर्माण की शिकायतें थीं। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि यह रोक सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित है, अन्य जिलों में सरकार नियमों के साथ अनुमति दे सकती है।

क्या होगा असर 

अब मनमर्जी से निर्माण करना आसान नहीं होगा

पड़ोसियों के बीच विवाद बढ़ने की आशंका

अवैध और अनियोजित निर्माण पर लगेगी लगाम

शहरी प्लानिंग को मिलेगा बेहतर नियंत्रण

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