Bulldozer Action : हरियाणा में पिछले 10 सालों में 2600 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसा दी गई जिसको लेकर अब एंटी करप्शन ब्यूरों (ACB) को जांच दी गई है जिसमें खुलासा हुआ है कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के चलते पूरे हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां बसा दी गई ।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है । पिछले 10 वर्षों में लगभग 2600 से अधिक बनी अवैध कॉलोनियों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई है । हरियाणा में इतने बड़े स्तर पर अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने अनुमति दे दी है साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि तोड़फोड़ करने से पहले नोटिस भी देना होगा ।
अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रूख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई की अनुमति दे दी है । तोड़फोड़ आदेश के साथ साथ हाइकोर्ट ने नगर निगम और अन्य विभाग के सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच के निर्देश दिए है । सूत्रों के अनुसार शुरूआती जांच में अवैध कॉलोनियों के निर्माण में सैकड़ों अधिकारियों की भूमिका भी पाई गई जिनके खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई होगी । (Bulldozer Action)
अवैध कॉलोनियों का मामला लगभग सभी जिलों से जुड़ा होने के कारण एसीबी ने रेंज स्तर पर अलग-अलग टीमें गठित की हैं । इन टीमों की गठन एसपी स्तर के अधिकारी कर रहें हैं । नगर निगम और परिषदों से जरूरी डेटा एकत्र कर रहे हैं । पिछलें दस सालों में जितनी भी अवैध कॉलोनियों बनी है उस समय तैनात अधिकारियों की क्या भूमिका रही सभी पहलुओं की जांच की जा रहीं हैं ।
गुरुग्राम में बनी अवैध कॉलोनियों, मकान को गिराने से पहले संबंधित लोगों को नोटिस दिया जाएगा । हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में मानसून से पहले अतिक्रमण और अवैध रूप से बनें मकान को हटाने के निर्देश दिए हैं ।
एसीबी के महानिदेशक ए. एस . चावला ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जांच चल रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही । अवैध कॉलोनियों के मामले में अब प्रशासनिक स्तर पर जांच कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
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