BIG News : गोली मारकर हत्या करने के मामले में पत्नी समेत चार को उम्रकैद की सजा

BIG News : गुरुग्राम की अदालत ने वर्ष 2022 के चर्चित धर्मेश हत्याकांड में  फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया है। यह मामला सेक्टर-22ए में एक निर्माणाधीन मकान में सो रहे 41 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने से जुड़ा था।

घटना 29-30 अक्टूबर 2022 की रात की है। मृतक धर्मेश के पिता ने थाना पालम विहार में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा सेक्टर-22ए स्थित उनके निर्माणाधीन मकान में सो रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीन-ऑफ-क्राइम और फिंगरप्रिंट टीमों की मदद से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की।

गुरुग्राम पुलिस ने गहन तफ्तीश के बाद इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोषियों की पहचान मोहम्मदिन, बबलू खान, शोएब खान (तीनों निवासी जिला संभल, उत्तर प्रदेश) और नीतू यादव (निवासी सेक्टर-21, पालम विहार) के रूप में हुई। पुलिस ने अदालत में पुख्ता गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

5 अप्रैल 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या और साजिश रचने का दोषी पाया। नीतू यादव, मोहम्मदिन और शोएब खान को धारा 302 और 120B के तहत उम्रकैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। बबलू खान को हत्या और साजिश के अलावा शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 27 के तहत भी दोषी पाया गया, जिसके लिए उसे 3 साल की अतिरिक्त कैद और 5,000 रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया है।

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